ITR : सितंबर में फाइल नहीं किए इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानिए क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया

Prabhat Khabar Digital Desk

Income Tax Return : आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए आवश्यक खबर है. केंद्र की मोदी सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है, लेकिन सितंबर महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके बाद भारी जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा.

| फोटो : ट्विटर.

बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने अभी हाल ही में रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 कर दिया है. आयकर विभाग की ओर से तय की गई इस डेडलाइन के बाद अगर कोई रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, कोई करदाता अगर निर्धारित तिथि के अंदर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो बकाया टैक्स भी उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ता है. इससे बचने का एकमात्र तरीका 30 सितंबर 2021 से पहले रिटर्न दाखिल कर देना है.

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इसके साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर भी जुर्माना लगाया जाता है. इसके साथ ही, संबंधित व्यक्ति को अधिक सोर्स पर कर कटौती (टीडीएस) देना पड़ता है. सरकार की ओर से तय की गई तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है.

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आयकर की धारा 234एफ के अनुसार, आयकरदाता की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये के भीतर है तो लेटफाइन के तौर पर 1,000 रुपये चुकाने का ही नियम है. इसके साथ ही, 5 लाख रुपये से अधिक की आमदनी पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी.

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सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर विजिट करना होगा. ई-फाइलिंग पोर्टल में अपने पैन की डिटेल, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉग-इन करना होगा. इसके बाद ई-फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करना है.

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इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन ऑटो पॉप्युलेटेड हो जाएगा. अब यहां असेसमेंट ईयर को सलेक्ट करें. अब आईटीआर फॉर्म नंबर को सलेक्ट करना होगा. अब आपको फाइलिंग टाइप को सलेक्ट करना है, जिसमें ऑरिजन/रिवाइज्ड रिटर्न सेलेक्ट करना है. अब सबमिशन मोड को सलेक्ट करें, जिसमें प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन को सलेक्ट करना होगा.

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इसके बाद continue पर क्लिक करें. इतना करने के बाद पोर्टल पर दी गई गाइडलाइंस को पढ़ें. ऑनलाइन ITR फॉर्म में जो भी फील्ड खाली हैं, उनमें अपनी जानकारी भर दें. फिर टैक्सेस एंड वेरिफिकेशन टैब पर जाएं और अपने हिसाब से वेरिफिकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें. प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें, रिर्टन में भरे गए डेटा को वेरिफाई करें. आखिरी में इसे सबमिट कर दें.

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