Madhuresh Narayan
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एक लोकप्रिय निवेश है. इसमें जमा राशि पर बैंकों के द्वारा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंट्रेस्ट दिया जाता है.
मगर, क्या आप जानते हैं कि आपके फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज की रकम पर भी इनकम टैक्स लग सकता है.
फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज की रकम अगर 40 हजार रुपये से ज्यादा है तो 10 प्रतिशत टैक्स कटेगा.
आप इस टैक्स को बचाने के लिए कई उपाय कर सकते हैं. इससे आपका पैसा बच जाएगा.
अगर आपकी पूरी साल की आय 5 लाख रु. से कम है, तो आप फॉर्म 15G/15H जमा कर सकते हैं. जिससे बैंक कोई TDS ना काटे क्योंकि आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है.
आप अपने FD बैंक की जगह डाक घर में खोलें. डाक घर के फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कोई TDS नहीं कटता है.
एफडी को एक व्यक्ति के नाम पर रखने के बजाये. इसे अपने परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम पर रखें.