जिले के 17 बालू घाटों की होगी नीलामी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jan 2015 10:02 PM

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– जिले के पूर्व में नीलाम हो चुके बालू घाटों के रद्द संबंधी कोई आदेश नहीं- बिना पर्यावरण क्लियरेंस के उठाव पर रोक लगाने का निर्देशवरीय संवाददाता, जमशेदपुरपूर्व में बंदोबस्त जिले के 22 बालू घाटों की बंदोबस्ती रद्द संबंधी आदेश जिला प्रशासन को नहीं मिला है. खनन विभाग की ओर से 23 जनवरी को जिला […]

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– जिले के पूर्व में नीलाम हो चुके बालू घाटों के रद्द संबंधी कोई आदेश नहीं- बिना पर्यावरण क्लियरेंस के उठाव पर रोक लगाने का निर्देशवरीय संवाददाता, जमशेदपुरपूर्व में बंदोबस्त जिले के 22 बालू घाटों की बंदोबस्ती रद्द संबंधी आदेश जिला प्रशासन को नहीं मिला है. खनन विभाग की ओर से 23 जनवरी को जिला प्रशासन को पत्र लिख कर शेष बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. यह बंदोबस्ती पंचायत स्तर पर की जायेगी. वहीं पूर्व में बंदोबस्त हो चुके बालू घाटों में जिसका पर्यावरण क्लियरेंस नहीं हुआ है, उसे अवैध मानते हुए बालू के उठाव पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने कहा कि आदेश का अनुपालन किया जायेगा. जिले के कुल 39 बालू घाटों में से 22 बालू घाटों की 20, 25 एवं 30 सितंबर 2013 में नीलामी हुई थी. इसमें 5 करोड़ 20 लाख सुरक्षित राजस्व के एवज मंे सरकार को 14.42 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. नीलामी मंे सर्वाधिक 6.75 करोड़ की बोली जमशेदपुर अक्षेस घाट की लगी थी. बाद मंे सरकार द्वारा पंचायतों को बंदोबस्त करने का निर्देश दिया गया था. बुधवार को खनन सचिव की बैठक में बालू घाटों के पर्यावरण क्लियरेंस पर पर्यावरण क्लियरेंस के लिए जिन लोगों ने आवेदन दिया है और अगर वह एक माह में स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं हुआ है, तो उसे क्लियरेंस माना जाये (डिम्ड), इसपर चर्चा हुई. अवैध बालू उठा, तो थानेदार दोषी बालू घाट की नीलामी को लेकर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. बताया गया है कि अगर अवैध रूप से बालू का उठाव होता है, तो सबसे पहले संबंधित थाना के थानेदार दोषी होंगे. इसके बाद इससे संबंधित तमाम अधिकारियों पर गाज गिरेगी.

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