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बुधवार को 200 कंपनियों पर गिरेगी गाज, प्रमोटरों पर लगेगी 10 साल तक की रोक

मुंबई: बुधवार का दिन देश के 200 कंपनियों के लिए काला दिन साबित होने जा रहा है. इसकी अहम वजह यह है कि बुधवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई से करीब 200 कंपनियां गैर-सूचीबद्ध (डीलिस्ट) कर दी जायेंगी. हालांकि, इस बात की जानकारी बीते सोमवार को ही बीएसई ने दे दी है कि वह […]

मुंबई: बुधवार का दिन देश के 200 कंपनियों के लिए काला दिन साबित होने जा रहा है. इसकी अहम वजह यह है कि बुधवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई से करीब 200 कंपनियां गैर-सूचीबद्ध (डीलिस्ट) कर दी जायेंगी. हालांकि, इस बात की जानकारी बीते सोमवार को ही बीएसई ने दे दी है कि वह बुधवार को निश्चित तौर पर 200 कंपनियों को डीलिस्ट कर देगा. इसके साथ ही उसने इसके प्रमोटरों को भी आगाह कर दिया है कि इन कंपनियों के प्रमोटरों को 10 साल तक के लिए सिक्यॉरिटीज मार्केट में रोक लगा दी जायेगी.

इस खबर को भी पढ़ें: सीबीआई ने 2,900 करोड़ की टैक्स हेराफेरी करने वाली कंपनियों का किया खुलासा, 30,000 करोड़ की चपत लगाने वाली पर बनी है नजर

बीएसई की ओर से दी गयी जानकारी में यह कहा गया है कि बुधवार को देश की जिन 200 कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया जायेगा, उनमें रसायन एवं उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंस और टेक्सटाइल कंपनियों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. बीएसई की ओर से इस बाबत तीन अलग-अलग सर्कुलर में सोमवार को ही इस बात की जानकारी दे दी गयी है.

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के गैर-सूचीबद्धता नियमों के मुताबिक, पहले सर्कुलर में कहा गया है कि डीलिस्ट की जाने वाली इन कंपनियों के प्रमोटरों को बीएसई के द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मूल्य निर्धारकों की ओर से निर्धारित मूल्य पर आम शेयरधारकों से शेयर खरीदने होंगे. इसके साथ ही, बीएसई के दूसरे सर्कुलर में उन 28 कंपनियों का जिक्र किया गया है, जो एक दशक से ज्यादा वक्त से निलंबित हैं और उनके पास नकदी की कमी है.

बीएसई के तीसरे सर्कुलर में उन 55 कंपनियों का जिक्र किया गया है, जिन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से डीलिस्ट होने के बाद बीएसई से भी डीलिस्ट किया जाना है. बीएसई ने अपने तीनों सर्कुलर में यह भी बताया है कि डीलिस्ट की जाने वाली कंपनियों के सर्वकालिक निदेशक, प्रमोटर और इन डीलिस्ट फर्म की ग्रुप कंपनियों को सिक्योरिटी मार्केट में 10 साल तक के लिए रोक लगा दी जायेगी.

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