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तीन हजार लोगों को दी जायेगी नोटिस

छपरा (सदर) : जिले में विभिन्न प्राइवेट नौकरी-पेशा से जुड़े या निजी संस्थानों के लगभग तीन हजार लोगों को वाणिज्यकर विभाग पेशा कर के भुगतान को लेकर नोटिस थमाने की तैयारी में है. इसके लिए विभाग ने विभिन्न निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, एजेंसी संचालकों, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति करने वाले पेट्रोल पंप […]

छपरा (सदर) : जिले में विभिन्न प्राइवेट नौकरी-पेशा से जुड़े या निजी संस्थानों के लगभग तीन हजार लोगों को वाणिज्यकर विभाग पेशा कर के भुगतान को लेकर नोटिस थमाने की तैयारी में है. इसके लिए विभाग ने विभिन्न निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, एजेंसी संचालकों, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों, बैंककर्मियों, ईंट भट्ठा संचालक, बस ट्रक या अन्य मोटर संचालक, अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर रहा है,

जो इसके दायरे में आने के बावजूद पेशा कर भुगतान नहीं कर रहे हैं. वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारी संबंधित कर दाताओं को नोटिस थमाने के साथ-साथ समय पर भुगतान नहीं करने पर संबंधित राशि पर ब्याज भी वसूलेंगे. वाणिज्यकर उपायुक्त प्रभारी की देख-रेख में नोटिस तैयार करने एवं भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

पेशा कर के संबंध में ये हैं प्रावधान
वेतनभोगी प्राइवेट कर्मियों के लिए : जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो कर शून्य होगा.
तीन लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक आय वाले को एक हजार रुपये प्रति वर्ष.
पांच लाख से 10 लाख रुपये तक के लिए दो हजार रुपये प्रति वर्ष.
10 लाख रुपये से ऊपर वाले को ढाई हजार रुपये प्रति वर्ष पेशा कर देना होगा.
व्यवसायियों के लिए : 10 लाख रुपये तक का व्यवसाय हो, तो कोई पेशा कर नहीं लगेगा.
10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के व्यवसाय पर एक हजार रुपये प्रति वर्ष.
20 लाख रुपये से अधिक 40 लाख रुपये तक के व्यवसाय पर दो हजार रुपये.
40 लाख रुपये से का व्यवसाय हो, तो 25 सौ रुपये प्रति वर्ष.
वाहन, कोचिंग, सिनेमा हॉल आदि के लिए : किसी भी प्रकार के पैसेंजर, टैक्सी कार अर्थात प्रत्येक व्यावसायिक वाहन के लिए प्रति वर्ष एक हजार रुपये.
बस ट्रक जैसे प्रत्येक व्यावसायिक वाहन के लिए 15 सौ रुपये प्रति वर्ष.
केबल ऑपरेटर, फिल्म वितरक, सिनेमा हॉल, थियेटर संचालक, उत्सव हॉल, आवासीय होटल, हेल्थ सेंटर के संचालक, कोचिंग संचालक, ईंट भट्ठा संचालक, बैंकिंग कंपनी आदि को प्रति वर्ष 25 सौ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेशा कर का भुगतान करना है. इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही की स्थिति में बिक्री कर विभाग संबंधित कर दाता से दो फीसदी ब्याज वसूलेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
जिले में विभिन्न पेशे से जुड़े लोगों से नियमानुसार पेशा कर वसूली के लिए विभाग कर दाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है. जिले में कम-से-कम तीन हजार ऐसे पेशे से जुड़े लोगों को नोटिस दिया जा रहा है. इस दिशा में विभाग के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. सरकारी वेतन भोगी कर्मियों का पेशा कर संबंधित विभाग के डीडीओ ही काट कर भुगतान करते हैं.
शंकर शर्मा, प्रभारी वाणिज्य कर उपायुक्त

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