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रांची : आज से मिलेगा लाइसेंस, पर नाली-फुटपाथ पर मुर्गा व मछली की दुकानें नहीं लगेंगी

रांची नगर निगम सभागार में बुधवार काे आयोजित निगम बोर्ड बैठक में मुर्गा, मछली और मीट दुकानों के लिए बनायी गयी नियमावली को मंजूरी दे दी गयी. नयी नियमावली के तहत यह व्यवस्था की गयी है कि मछली-मुर्गे की दुकानें अब नाली या फुटपाथ पर नहीं लगायी जा सकेंगी. एेसा करनेवालों का सामान जब्त कर […]

रांची नगर निगम सभागार में बुधवार काे आयोजित निगम बोर्ड बैठक में मुर्गा, मछली और मीट दुकानों के लिए बनायी गयी नियमावली को मंजूरी दे दी गयी. नयी नियमावली के तहत यह व्यवस्था की गयी है कि मछली-मुर्गे की दुकानें अब नाली या फुटपाथ पर नहीं लगायी जा सकेंगी. एेसा करनेवालों का सामान जब्त कर लिया जोयगा. साथ ही दुकानदार से जुर्माना भी वसूला जायेगा.
रांची : नयी नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद राजधानी में पिछले 28 दिनों से बंद चिकन का कारोबार जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. रांची नगर निगम गुरुवार से चिकन कारोबारियाें आैर दुकानदारों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करेगा. वहीं, मछली बेचनेवालों को भी लाइसेंस जारी किया जोयगा.
हालांकि, प्रोविजनल लाइसेंस हाेगा, जिसे बाद में स्थायी किया जायेगा. उधर, मटन खाने के शौकीन लोगों को रांची नगर निगम का कांके स्थित स्लॉटर हाउस खुलने तक इंतजार करना पड़ेगा. िनगम बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता मेयर आशा लकड़ा ने की. मेयर ने बताया कि लाइसेंस के लिए इच्छुक दुकानदारों और कारोबारियों को निगम में अावेदन देना होगा. आवेदन देनेके बाद निगम के अधिकारी दुकानदार द्वारा दिये गये निर्धारित स्थल की जांच करेंगे, जिसके बाद उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा.
अनुमोदन के लिए सरकार को भेजी जोयगी नियमावली : बैठक में मौजूद नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि इस नयी नियमावली को अनुमाेदन के लिए सरकार के पास भेजा जायेगा. सरकार से अनुमोदन होने और गजट प्रकाशन होने तक रांची नगर निगम दुकानदारों को प्रोविजनल लाइसेंस उपलब्ध करायेगा. नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद इस लाइसेंस को स्थायी किया जायेगा. नगर आयुक्त ने बताया कि नयी नियमावली के तहत मुर्गा और मछली की बिक्री अब केवल दुकानों में ही होगी. इनकी बिक्री किसी भी हाल में फुटपाथ पर या नाली पर नहीं की जायेगी.
अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो निगम उसे जब्त कर लेगा. साथ ही दुकानदार पर भी भारी जुर्माना वसूला जायेगा. श्री कुमार ने कहा कि लाइसेंस जारी करने के एवज में मछली, मुर्गा आैर खस्सी दुकानदारों सालाना शुल्क भी लिया जायेगा. बैठक में उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त प्रशांत कुमार, उप नगर आयुक्त संजय कुमार, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार, हेल्थ अॉफिसर डॉ किरण आदि उपस्थित थे.
नियमों से बंधा होगा मिनी स्लॉटर हाउस भी : शहर में खस्सी, सूअर और भैंसा काटने के लिए भी नगर निगम के द्वारा नियमावली में प्रावधान किया गया है. इसके तहत ऐसे आवेदकों को अपने भवन का होल्डिंग नंबर व कचरा यूजर चार्ज के साथ आवेदन देना होगा.
इन्हें अपने भवन में पर्याप्त वेंटिलेशन सहित, साफ सफाई का विशेष प्रबंध करना होगा. मांस के ट्रांसपोर्टिंग के लिए इन्हें रेफ्रिजेरेटेड वैन की भी व्यवस्था करनी होगी. साथ ही खस्सी, सूअर और भैंसा के शरीर से निकले अवशेषों व खून के निस्तारण के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा. तभी उन्हें स्लॉटर हाउस चलाने की अनुमति दी जायेगी.
जमीयतुल कुरैश ने आभार जताया : निगम द्वारा शहर में मिनी स्लॉटर हाउस व मुरगा दुकानदारों के लिए लाइसेंस दिये जाने के आदेश का झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश ने स्वागत किया है. समाज के सदस्यों ने कहा कि कुरैश समाज के काफी संख्या में लोग भैंसा काटने का काम करते हैं. समाज की मांग है कि निगम जल्द से जल्द भैंसा काटनेवाला एक स्लॉटर हाउस का भी निर्माण कराये. ताकि समाज के लोगों का जीवन यापन निर्बाध रूप से चलता रहे.
मुर्गा, मछली और मीट दुकानों के लिए बनायी गयी नियमावली मंजूर
फिलहाल प्रोविजनल लाइसेंस दिया जायेगा जाे बाद में स्थायी होगा
स्लॉटर हाउस खुलने तक मटन खाने के लिए करना होगा इंतजार
इन नियमों के पालन पर ही मिलेगा लाइसेंस
दुकान किसी धार्मिक संस्थान से कम से कम 100 मीटर दूर हो
दुकान में पर्याप्त वेंटिलेशन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए
मुर्गा-मछली को चिल्ड रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था हो
आवेदन देनेवाले दुकानदार के भवन का होल्डिंग नंबर हो साथ ही वह कचरा यूजर चार्ज देता होरांची नगर निगम सभागार में बुधवार काे आयोजित निगम बोर्ड बैठक को संबोधित करते नगर आयुक्त. बैठक में मौजूद मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निगम के अधिकारी.
लाइसेंस के एवज में देना होगा सालाना शुल्क
मछली दुकान 500 रुपये
मुर्गा दुकान 2000 रुपये
खस्सी दुकान 4000 रुपये
24 घंटे चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
रांची : रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में सिटी इंफोर्समेंट प्लान को भी सहमति दे दी गयी. इसके तहत पूरी रांची को चार जोन में बांट कर हर जोन के लिए एक-एक इंफोर्समेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया है.
इंफोर्समेंट ऑफिसर प्रतिदिन सुबह छह से दोपहर दो बजे और दोपहर दो बजे से रात के 10 बजे तक अतिक्रमण हटाने का कार्य करेंगे. रात को 10 बजे से सुबह छह बजे तक एक इंफोर्समेंट टीम भी पूरे शहर का भ्रमण करेगी. इंफोर्समेंट टीम के साथ पुलिस के जवानों के अलावा 100 होमगार्ड व 51 सिटी मार्शल लगाये जायेंगे. नगर आयुक्त ने कहा कि इस प्लान के तहत अब शहर में गंदगी फैलानेवालों से जुर्माना वसूला जायेगा. ये टीम अतिक्रमण हटाने के अलावा सड़क जाम व सड़कों पर अतिक्रमण करनेवाले दुकानदारों से भी जुर्माना वसूलेगी.
नो पार्किंग से वाहन जब्त होने पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज : बैठक में मेन रोड से जब्त वाहनों के लिए अतिरिक्त टाेइंग चार्ज वसूलने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी. अब नो पार्किंग जोन में खड़े ऐसे दो पहिया वाहनों से अतिरिक्त 200 व चार पहिया वाहनों से अतिरिक्त 500 रुपये वसूले जायेंगे. नगर आयुक्त ने कहा कि सड़क पर खड़े ऐसे वाहनों को थाना तक लाने में हमें अतिरिक्त वाहन व लोगों को लगाना पड़ता है. इसलिए ऐसे वाहनों से दंड स्वरूप अतिरिक्त राशि वसूली जायेगी.
निलंबित पार्षद ने भी बैठक में की भागीदारी : बैठक में वार्ड नंबर 44 की निलंबित पार्षद उर्मिला यादव ने भी पहुंचीं. उन्हें एक माह पहले ही मेयर ने 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था. बैठक की शुरुआत में ही मेयर ने पार्षद को बैठक से बाहर जाने का आदेश दिया. लेकिन श्रीमती यादव अपनी कुरसी पर बैठी रहीं. उनके समर्थन में अन्य पार्षदों ने कहा कि अगर निलंबित पार्षद को बाहर निकाला जाता है, तो हम भी बैठक का बहिष्कार करेंगे.
जैन मंदिर पथ का नामकरण भगवान महावीर पथ करने की मांग : बैठक में उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने जैन मंदिर रोड का नामकरण भगवान महावीर पथ करने और डिस्टिलरी तालाब के समीप पोंड बनाने का प्रस्ताव रख. इस पर मेयर ने कहा कि ऐसे ही किसी डीपीआर को मंजूरी नहीं दी जायेगी. पहले उसपर चर्चा होगी, फिर उसे अगली बोर्ड बैठक में रखा जायेगा.

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