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नया फरमान: झारखंड वेस्ट वाटर पॉलिसी तैयार, अब घरों में लगाना होगा वेस्ट वाटर रिचार्ज प्लांट

रांची : झारखंड शहरी निकायों में आवासीय, गैर आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) का रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल किया जायेगा. इसके लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड वेस्ट वाटर पॉलिसी 2017 तैयार किया है. इसका प्रारूप वेबसाइट पर जारी कर जनता से 15 दिनों में सुझाव मांगे गये हैं. नीति के […]

रांची : झारखंड शहरी निकायों में आवासीय, गैर आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) का रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल किया जायेगा. इसके लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड वेस्ट वाटर पॉलिसी 2017 तैयार किया है. इसका प्रारूप वेबसाइट पर जारी कर जनता से 15 दिनों में सुझाव मांगे गये हैं. नीति के तहत अब घरों में भी अपने स्तर से वेस्ट वाटर रिचार्ज प्लांट लगाना होगा.

जहां कपड़ा धोने, नहाने के बाद निकले पानी को एकत्र कर रिसाइकल किया जायेगा. फिर इसी पानी का इस्तेमाल किया जायेगा. वहीं नगर निगम द्वारा भी वृहद स्तर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा. जहां से वेस्ट वाटर की आपूर्ति होगी. इसकी टैरिफ अलग होगी. निजी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. वहीं नये बनने वाले अपार्टमेंट व भवनों में अनिवार्य रूप से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा. सरकार इसके लिए अनुदान भी देगी.
निगम लगायेगा ट्रीटमेंट प्लांट : शहर के अलग-अलग कॉलोनियों में निगम व यूएलबी द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा. जहां घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर को इकट्ठा कर इसका ट्रीटमेंट किया जायेगा. फिर इसी पानी को घरों में आपूर्ति की जायेगी. जिसका इस्तेमाल पेयजल को छोड़ अन्य कार्यों में किया जा सकता है. इसके लिए निगम द्वारा अलग-अलग दर का निर्धारण किया जायेगा. बड़े अपार्टमेंट के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रावधान है. भवन के सारे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर उसी भवन में आपूर्ति किया जायेगा.
क्या है नीति में
नीति तैयार करने के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा गया है कि रिसाइकल पानी का इस्तेमाल कृषि, सिंचाई, औद्योगिक कार्यों, टॉयलेट फ्लशिंग और जमीन के भीतर वाटर रिचार्ज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इनके अलावा इस पानी का इस्तेमाल पार्क, पावर प्लांट और अॉयल रिफाइनरी के कूलिंग वाटर में, डस्ट कंट्रोल में, निर्माण कार्यों में, कंक्रीट मिक्सिंग में, कार व कपड़ा धोने में, गार्डेन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.
छूट की भी घोषणा
नीति के तहत कोई भी व्यक्ति यदि अपने घरों में रिसाइकल वाटर प्लांट लगाता है, तो उन्हें प्रोपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. नये अपार्टमेंट में यदि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, तो उन्हें दो लाख रुपये तक की छूट कंस्ट्रक्शन परमिट में दी जायेगी.

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