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Friday, March 29, 2024

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झारखंड कैबिनेट का फैसला : कर वसूली के लिए निकाय करेंगे चल संपत्ति को नीलाम

रांची : कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका कर भुगतान विनियम 2017 को मंजूरी दे दी. इसके तहत कर वसूली के लिए स्थानीय निकायों को संपत्ति नीलाम करने का अधिकार दिया गया है. स्थानीय निकाय कर की वसूली के लिए बकायेदारों की चल संपत्ति जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइिकल आदि जब्त कर नीलाम कर सकेंगे. इससे मिलनेवाली […]

रांची : कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका कर भुगतान विनियम 2017 को मंजूरी दे दी. इसके तहत कर वसूली के लिए स्थानीय निकायों को संपत्ति नीलाम करने का अधिकार दिया गया है. स्थानीय निकाय कर की वसूली के लिए बकायेदारों की चल संपत्ति जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइिकल आदि जब्त कर नीलाम कर सकेंगे. इससे मिलनेवाली राशि में से कर का समायोजन कर शेष बैंक में जमा कर दी जायेगी. नगरपालिका अधिनियम 2011 में भवनों की रिक्त भूमि पर कर लगाने का प्रावधान है. इसके अलावा विज्ञापनों पर कर और मनोरंजन कर पर सेस लगाने का प्रावधान है. हालांकि, कर और सेस की वसूली सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से निकायों की वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी. इससे निबटने के लिए स्थानीय निकायों को अतिरिक्त शक्तियां दी गयी हैं.
कितना दंड
नोटिस मिलने के एक सप्ताह के अंदर तक दंड की राशि एक प्रतिशत होगी
दो सप्ताह तक दो प्रतिशत, एक माह तक तीन प्रतिशत और दो माह से अधिक की अवधि के लिए दंड की राशि पांच प्रतिशत
दो माह की अवधि समाप्त होने पर प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त दंड की राशि वसूली जायेगी
जिन बकायेदारों को वसूली के लिए नोटिस नहीं किया गया है, उन्हें बकाया राशि किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी
10 हजार से कम राशि दो किस्तों में भुगतान करने की सुविधा सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों व विधवाओं को
10 से 25 हजार रुपये तक की राशि कोई भी बकायेदार दो सामान किस्तों में चुका सकेगा
25 से 50 हजार रुपये तक की बकाया राशि दो किस्तों 60 और 40 प्रतिशत में चुकायी जा सकेगी
50 हजार से अधिक की राशि 70 और 30 प्रतिशत के हिसाब से दो किस्तों में चुकायी जा सकेगी
प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी को मंजूरी दी. इसमें उद्योगों के लिए उपायुक्त के माध्यम से जमीन खरीदने का प्रावधान किया गया है. उपायुक्त जमीन खरीदने में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने और जमीन मालिक को उचित दर मिलना सुनिश्चित करेंगे. कैबिनेट की बैठक में सिपाही, पुलिस चालक, अवर निरीक्षक, सर्जेंट मेजर सहित कुल 17 पदों को नि:शक्तों को दिये जानेवाले तीन फीसदी आरक्षण से मुक्त कर दिया गया है. लघु खनिज समानुदान नियमावली में संशोधन करते हुए लघु खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ा दी है.
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