38.6 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

झारखंड में स्टांप ड्यूटी दो फीसदी बढ़ायी गयी, शहर की जमीन और होगी महंगी

रांची: झारखंड के शहरी क्षेत्रों में जमीन की खरीद और महंगी होगी. राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के स्टांप ड्यूटी में दो प्रतिशत की वृद्धि की है. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से लाया गया झारखंड वित्त विधेयक गुरुवार को विधानसभा से पारित हो गया. साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग […]

रांची: झारखंड के शहरी क्षेत्रों में जमीन की खरीद और महंगी होगी. राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के स्टांप ड्यूटी में दो प्रतिशत की वृद्धि की है. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से लाया गया झारखंड वित्त विधेयक गुरुवार को विधानसभा से पारित हो गया. साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक 2016, झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2016 व झारखंड भवन (पट्टा, किराया व निष्कासन) नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2016 का विधेयक भी पारित हुआ. वर्तमान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेल डील (विक्रय पत्र) पर चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगता था, जिसे बढ़ा कर छह प्रतिशत कर दिया गया है.

वहीं निबंधन शुल्क तीन प्रतिशत को यथावत रखा गया है. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले स्टांप ड्यूटी को यथावत रखा है. ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी चार प्रतिशत ही स्टांप ड्यूटी लगेगा.
110 प्रतिशत अधिभार को समाप्त करने का प्रस्ताव : साथ ही बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस एवं मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम 1948 के तहत राज्य में लागू विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर लगने वाले शुल्क पर 110 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) को समाप्त करने का प्रस्ताव है. मुद्रांक शुल्क में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के बाद अलग से 110 प्रतिशत अधिभार की आवश्यकता नहीं है. अत: इसे समाप्त करने का प्रस्ताव है. संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने झारखंड वित्त विधेयक को झारखंड में रखते हुए यह जानकारी दी.
अन्य राज्यों के तुलना में झारखंड में निबंधन शुल्क अधिक : सरयू राय ने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में विक्रय विलेख कम मात्रा में निबंधित होते हैं. राजस्व में वृद्धि करने का एकमात्र उपाय स्टांप ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क की दरों में वृद्धि करना है. अन्य राज्यों के तुलना में झारखंड में निबंधन शुल्क अधिक थी. इसलिए स्टांप ड्यूटी में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. ग्रामीण जनता पर अधिक वित्तीय बोझ न बढ़े. इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में विक्रय विलेख पर स्टांप ड्यूटी की दर चार प्रतिशत यथावत रखी गयी है.

इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव लाते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने का आग्रह किया. सरकार के जवाब के बाद श्री आलम ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया.

अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावी होगा : झारखंड वित्त विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है. इस विधेयक को अब राज्यपाल के पास भेजा जायेगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जायेगी. अधिसूचना जारी होने की तिथि से बढ़ा शुल्क प्रभावी माना जायेगा़
स्टांप ड्यूटी बढ़ने पर अब क्या होगा
1.
अगर कांके रोड के चंदवे मौजा में किसी जमीन की कीमत 2.93 लाख रुपये प्रति डिसमिल है. अभी स्टांप ड्यूटी के तौर पर 12 हजार रुपये देने पड़ते हैं. यह राशि चार फीसदी स्टांप ड्यूटी लगने के बाद का है. दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी बढ़ने के बाद 12 हजार की जगह 18 हजार रुपये देने होंगे.
2.
शहरी क्षेत्र के सीरम मौजा में जमीन की कीमत अगर 2.70 लाख रुपये प्रति डिसमिल है. चार फीसदी स्टांप ड्यूटी लगने के बाद उस जमीन के लिए 10, 800 रुपये बतौर स्टांप ड्यूटी देने होते हैं. स्टांप ड्यूटी दो प्रतिशत बढ़ जाने के बाद उसी जमीन पर 16 हजार 200 रुपये देने पड़ेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें