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कोयला घोटाला : विशेष अदालत का फैसला, कोडा़ व जिंदल को बेल

नयी दिल्ली : कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और सात अन्य को विशेष सीबीआइ कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. कोर्ट ने उनसे साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया. कोर्ट ने इन्हें […]

नयी दिल्ली : कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और सात अन्य को विशेष सीबीआइ कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी.
कोर्ट ने उनसे साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया. कोर्ट ने इन्हें राहत दी, जब वे पेश हुए और इस आधार पर बेल मांगी कि वे जांच में शामिल हुए हैं और उनकी न्याय की जद से भागने की कोई आशंका नहीं है. विशेष सीबीआइ जज भरत पाराशर ने छह अन्य को भ एक लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही रकम की जमानत राशि पर बेल दी.
आरोपी को निर्देश दिया कि वे कोर्ट की पूर्व अनुमति बिना देश न छोड़ें. एक जून को दस्तावेजों की जांच की तारीख तय की.कोर्ट ने कहा कि निस्संदेह आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, क्योंकि वे समाज में ऊंचे पद पर बैठे हैं.
यह भी सही है कि जांच के दौरान किसी को सीबीआइ ने गिरफ्तार नहीं किया. कोई आरोप नहीं हैं कि जब भी उन्हें बुलाया गया, जांच में शामिल नहीं हुए. इसलिए कोर्ट गुण-दोष के किसी विवरण में जाने की बजाय सभी 10 आरोपी को जमानत देती है. सीबीआइ ने जिंदल और अन्य की जमानत याचिकाओं का जोरदार विरोध किया. कहा कि आरोपी हाई प्रोफाइल उद्योगपति, नेता और नौकरशाह हैं, जो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
राव ने दी सफाई
मनमोहन सिंह ने लिये थे फैसले
भूतपूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल का जिंदल समूह की कंपनियांे को झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल खदान आवंटन से कोई लेना-देना नहीं है. अंतिम फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिया था, जो तब कोयला मंत्री थे. कोयला राज्य मंत्री के रूप में राव ने सिर्फ नोट्स को आगे बढ़ाया.
आइपीसी की धाराएं : 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 409 (लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी), पीसीए की धाराएं : 13 (1) (सी) और 13(1)(डी) (लोकसेवक द्वारा आपराधिक दुराचार)

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