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शिक्षकों की कमी पर पटना हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगी

पटना : प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय पंडारक में शिक्षकों की स्वीकृत पदों के मुकाबले कम संख्या में कार्यरत रहने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है और सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने प्रसाद शर्मा की ओर […]

पटना : प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय पंडारक में शिक्षकों की स्वीकृत पदों के मुकाबले कम संख्या में कार्यरत रहने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है और सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने प्रसाद शर्मा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने बताया गया कि पटना जिला के पंडारक में प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में करीब 650 छात्राएं पढ़ती हैं. इसमें शिक्षकों के 19 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र तीन शिक्षक ही बहाल हैं.
मेडिकल कॉलेजों में बहाली की स्टेटस रिपोर्ट दें
राज्य के मेडिकल कॉलेजों व हॉस्पिटल सहित सदर अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं व विभिन्न डॉक्टर सहित विभिन्न पदों पर बहाली को लेकर दायर लोकहित याचिका को पटना हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने जितेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने बताया कि सूबे के मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल सहित सदर अस्पताल व आइजीआइएमएस में अभी तक केवल असिस्टेंट प्रोफेसर व मेडिकल ऑफिसर की बहाली की गयी है.
पाटलिपुत्र स्टेशन के पहुंच पथ मामले में कार्रवाई करें
पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के पहुंच पथ के निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तीन सप्ताह के भीतर रेलवे, राज्य सरकार व पटना नगर निगम से स्थिति स्पष्ट करते हुए की गयी कार्रवाई का ब्योरा अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए पहुंच पथों के निर्माण के लिए अदालत ने पूर्व में ही रेलवे, राज्य सरकार व पटना नगर निगम को बैठक कर इस बारे में कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था.

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