32.1 C
Ranchi
Thursday, March 28, 2024

BREAKING NEWS

Trending Tags:

बंबई हाइकोर्ट ने हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी, MIM बोली, जायेंगे सुप्रीम कोर्ट

मुंबई : मुंबई के सुप्रसिद्ध दरगाह हाजी अली के अंदर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गयी है.बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यहां की हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया है और कहा है कि यह प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति के […]

मुंबई : मुंबई के सुप्रसिद्ध दरगाह हाजी अली के अंदर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गयी है.बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यहां की हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया है और कहा है कि यह प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का विरोधाभासी है.

हाजी अली दरगाह न्यास इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देना चाहता है और न्यास की ओर से दायर याचिका के कारण अदालत ने अपने इस आदेश पर छह हफ्ते के लिए रोक लगा दी है.

न्यायमूर्ति वी एम कानाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने कहा, ‘‘हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध भारत के संविधान की धारा 14, 15, 19 और 25 का विरोधाभासी है.’ इन धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समानता हासिल है और अपने मनचाहे किसी भी धर्म का पालन करने का मूलभूत अधिकार है. ये धाराएं धर्म, लिंग और अन्य आधारों पर किसी भी तरह के भेदभाव पर पाबंदी लगाती हैं और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूपसे अपनाने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देती हैं.

कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को दरगाह में प्रवेश से रोकना असंवैधानिक है. इसलिए जो महिला वहां जातीं हैं उन्हें जरूरी सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये. हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दरगाह का ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट जायेगा.

हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए याचिकाकर्ता जाकिया सोमैन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. यह महिलाओं को उनका हक दिलाने की ओर एक कदम है. वहीं भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है और कहा है कि वे हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करती हैं यह महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है.गौरतलब है कि तृप्ति देसाई ने शनि सिंगानापुर में भी महिलाओं को प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया था और सफल रहीं थीं.
एमआइएम के हाजी रफत ने कहा है कि हाइकोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अब उन्होंने हमारे खिलाफ निर्णय दिया है तो हमलोग इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

You May Like

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें