मुंबई : महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2006 में हथियारों का जखीरा मिलने के मामले में मकोका अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया और 10 लोगों को बरी कर दिया. दोषी ठहराये गये व्यक्तियों में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी और 26/11 का अहम साजिशकर्ता अंबु जुंदाल शामिल है.
मकोका अदालत ने कहा कि यह घटना 2002 के गुजरात दंगों के बाद एक साजिश के तहत हुई थी जिसका उद्देश्य गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विहिप के प्रवीण तोगड़िया को खत्म करने का था.
मकोका अदालत ने कहा कि आतंकवादी हमला करने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था और इसे बुलाया नाम दिया गया ‘जिहाद’.
गौरतलब है कि उल्लेखनीय है कि 8 मई 2006 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब चंदवाड़-मनमाड़ हाईवे पर एंटी टेररिज्म स्कॉवड ने एक टाटा सूमो और इंडिया कार को रोका था. तलाशी के दौरान उसमें 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 रायफलें और 3,200 कारतूस बरामद हुए . मामले में 3 आरोपी पकड़े गये थे. आरोप लगा कि इंडिका को जबी चला रहा था. सरकारी पक्ष का कहना है कि जबी कोई और नहीं 26/11 का हैंडलर अबू जुंदाल है, जो उस वक्त पुलिस को चकमा देकर बांग्लादेश के रास्ते भाग निकला और बाद में पाकिस्तान पहुंच गया.