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पत्रकार राजदेव हत्याकांड : CBI कोर्ट ने चार जुलाई तक नार्को टेस्ट पर शहाबुद्दीन से मांगा लिखित जवाब

मुजफ्फरपुर (संवाददाता) : बिहार में सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में राजद नेता व सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के साथ छह आरोपितों की सोमवार को सीबीआइ के विशेष कोर्ट में पेशी हुई. दिल्ली के तिहाड़ जेल से विडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के दौरान पूर्व सांसद ने नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट पर अपना […]

मुजफ्फरपुर (संवाददाता) : बिहार में सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में राजद नेता व सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के साथ छह आरोपितों की सोमवार को सीबीआइ के विशेष कोर्ट में पेशी हुई. दिल्ली के तिहाड़ जेल से विडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के दौरान पूर्व सांसद ने नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट पर अपना पक्ष रखा. पूर्व सांसद की ओर से सीवान से आकर उनके अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने सीबीआइ की ओर से दाखिल आवेदन पर अपना पक्ष रखा. जिस पर प्रभारी न्यायाधीश जावेद आलम ने उनसे लिखित आवेदन देकर पूर्व के सीबीआइ द्वारा न्यायालय में दिये आवेदन पर जबाव देने को कहा. वहीं, मामले की सुनवाई के लिये न्यायालय ने 4 जुलाई 2017 की अगली तिथि निर्धारित किया है. सीबीआइ की ओर से स्पेशल पीपी एएच खान व पूर्व सांसद की ओर से दिलीप कुमार व सीवान से आये अधिवक्ता ने बहस की.

सीबीआइ के जांच व रवैया पर उठाया सवाल
पूर्व सांसद के वकील ने बताया कि शहाबुद्दीन ने कोर्ट के समक्ष सीबीआइ के जांच रवैया पर सवाल उठाया है. उसने बताया कि अक्टूबर 2016 में ही मो. कैफ व एक अन्य आरोपित ने नार्को टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी थी. कोर्ट की ओर से इसको लेकर रिमांड भी दिया गया. लेकिन आजतक सीबीआइ ने उन दोनों का नार्को टेस्ट नहीं कराया है.

पूर्व सांसद ने कहा कि जब मैंने सीबीआइ के 50-60 प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दे चुका हूं तो फिर लाइडिटेक्टर, पॉलीग्राफी टेस्ट का औचित्य ही क्या है. ज्ञात हों कि पांच जून को सीबीआइ ने कोर्ट से नार्को, पॉलग्राफीव ब्रेन मैपिंग सहित चार टेस्ट के लिए पूर्व सांसद का चार दिनों का रिमांड मांगा था जिस आवेदन पर न्यायालय ने दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पूर्व सांसद के अधिवक्ता को लिखित जबाव न्यायालय में दाखिल करने का आदेश दिया है.

लड्डन को छोड़ अन्य पांच आरोपित हुए पेश
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मुख्य आरोपित लड्डन मियां को छोड़ अन्य पांच आरोपित को भी विशेष कोर्ट में पेश किया गया. पेशी के लिए मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ सोनु कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, रिषु कुमार, रोहित कुमार सोनी व विजय कुमार गुप्ता को विशेष सीबीआइ अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपितों के वकील शरद सिन्हा का पक्ष सुनने के 4 जुलाई 2017 को अगली तारीख दी है.

ये है मामला
सीवान के स्टेशन रोड में बीते वर्ष 13 मई की रात पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उनकी पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर एफआइआर दर्ज की गयी थी. पुलिस जांच के बाद लड्डन मियां को मुख्य आरोपित बनाते हुए अन्य को आरोपित किया गया था. गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ की विशेष न्यायालय में पेशी के लिए मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल लाया गया. यहां पहले से हत्याकांड के अन्य आरोपित बंद हैं. हत्याकांड के आरोपित मो. कैफ व जावेद मियां जमानत पर हैं. विशेष सीबीआइ अदालत ने लड्डन मियां समेत सभी अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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