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पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार

टिंकू पासवान ने पत्नी ममता देवी के शरीर पर केरोसिन छिड़क कर लगा दी थी आग मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव ने शनिवार को सत्रवाद संख्या 424/14 में पत्नी की हत्या के मामले में पति टिंकू पासवान को भादवि की धारा 302 एवं 498ए में दोषी करार दिया […]

टिंकू पासवान ने पत्नी ममता देवी के शरीर पर केरोसिन छिड़क कर लगा दी थी आग

मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव ने शनिवार को सत्रवाद संख्या 424/14 में पत्नी की हत्या के मामले में पति टिंकू पासवान को भादवि की धारा 302 एवं 498ए में दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी. कांड में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजाराम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी गरीब पासवान के पुत्र टिंकू पासवान की शादी ममता देवी से हुई थी. पति लगातार ममता से मारपीट करता था. दहेज को लेकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा था.
इसी दौरान सात जनवरी 2014 को टिंकू पासवान व ममता देवी के बीच खाना को लेकर विवाद हुआ और टिंकू पासवान ने ममता देवी के शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी. उसे मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसने पुलिस के समक्ष अपने बयान में पति टिंकू पासवान को दोषी बताया था. इलाज के दौरान ही दूसरे दिन उसकी मौत हो गयी. इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने टिंकू पासवान को भादवि की धारा 302 एवं 498 ए के तहत दोषी पाया है.

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