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पंचायत सचिव हरेंद्र को निलंबित करने का निर्देश

खूंटी : उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने तोरपा प्रखंड के उकड़ीमाड़ी पंचायत के पंचायत सचिव हरेंद्र महतो को निलंबित करने का निर्देश दिया है. विदित हो कि बीडीओ तोरपा ने महतो के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित किया था. जांचोपरांत आरोपों की पुष्टि की गयी. महतो पर बिना अवकाश के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित […]

खूंटी : उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने तोरपा प्रखंड के उकड़ीमाड़ी पंचायत के पंचायत सचिव हरेंद्र महतो को निलंबित करने का निर्देश दिया है. विदित हो कि बीडीओ तोरपा ने महतो के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित किया था.

जांचोपरांत आरोपों की पुष्टि की गयी. महतो पर बिना अवकाश के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित व विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है. उपायुक्त ने जिले के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे व्यक्तियों को मुफ्त कंबल वितरण करने का निर्देश सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को दिया है. उन्होंने कहा कि जिले के निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, नि:सहाय, वृद्ध, वृद्धा एवं भिक्षुकों के बीच मुफ्त कंबल वितरण करें. साथ ही वितरण कार्यक्रम के लिए जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें.

उपायुक्त ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही आबादी के परिवारों एवं 72 हजार से कम वार्षिक आयवाले परिवार में नवजात बालिका शिशु के संरक्षण, शिक्षा व सुरक्षित भविष्य के लिए ‘मुख्यमंत्री लाडली योजना’ के कार्यान्वयन पर कार्रवाई की जा रही है.

उक्त योजना के लिए शहरी क्षेत्र में निवास करनेवाले परिवार को आधार कार्ड में अंकित पते को आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता देने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया. उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक नियमावली 2011 एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमावली प्रावधानों के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन/लाइसेंसिंग आवश्यक है. उपायुक्त ने अभिहित पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (शहरी क्षेत्र) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को सभी लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

विदित हो कि खाद्य प्रतिष्ठानों को एफएसएसआइ के द्वारा लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन निर्गत किया जाता है.

साथ ही कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को 01 लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रतिष्ठान, चिकित्सा पदाधिकारी (शहरी क्षेत्र) को कम से कम 02 खाद्य प्रतिष्ठान, एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को कम से कम 05 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रत्येक माह में किये गये निरीक्षण तथा खाद्य नमूना के संग्रहण की सूचना देंगे तथा अभिहित पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा खाद्य नमूना का संग्रहण किया जायेगा. साथ ही खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच के आधार पर ब्रांड की जांच, स्टैंडर्ड की जांच तथा असुरक्षित पाये गये खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होगी.

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