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सीएम नीतीश कुमार व पूर्व सांसद शिवानंद को राहत

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को चारा घाेटाले का आरोपी बनाने की मांग को लेकर दायर क्रिमिनल याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को चारा घाेटाले का आरोपी बनाने की मांग को लेकर दायर क्रिमिनल याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार नहीं किया. सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता कैलाश प्रसाद देव ने पक्ष रखा.
मालूम हो कि प्रार्थी मिथिलेश कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी ने भी घाेटालेबाजों से लाभ लिया था. इसका खुलासा जांच के दाैरान आरोपियों के बयान में हुआ था, लेकिन सीबीआइ ने उक्त बिंदु पर कोई जांच नहीं कर प्रतिवादियों को राहत पहुंचाया है.

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