36.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

कोयला घोटाला : कोड़ा सहित आठ पर आरोप गठित, पूर्व सीएस एके बसु का भी नाम

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दीपक पराशर की अदालत ने कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु व पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता सहित आठ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने न्यायिक कार्रवाई शुरू करते हुए करते हुए […]

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दीपक पराशर की अदालत ने कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु व पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता सहित आठ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने न्यायिक कार्रवाई शुरू करते हुए करते हुए सभी अभियुक्तों पर सीबीआइ द्वारा लगाये गये आरोपों की जानकारी दी. साथ ही अभियुक्तों ने यह जानना चाहा कि क्या के सीबीआइ द्वारा लगाये गये आरोपों को सही मानते हैं. अदालत के इस सवाल पर सभी अभियुक्तों ने सीबीआइ द्वारा लगाये गये आरोपों को निराधार बताया.
अभियुक्तों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आरोप गठन की कार्रवाई पूरी करते हुए मामले में ट्रायल शुरू करने का फैसला किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17,18 और 19 अगस्त तय की है. 17 अगस्त को मधु कोड़ा, एके बसु, बीबी सिंह और बसंत भट्टाचार्य पर लगे आरोपों की सुनवाई होगी.
18 व 19 को विन्नी आयरन एंड स्टील और, एके बसु व अन्य के जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी. मामले की जांच के बाद सीबीआइ ने इस अभियुक्तों पर विन्नी आयरन एंड स्टील के लिए रजहरा कोल ब्लॉक आवंटन की अनुशंसा करने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. इस कोल ब्लॉक में 17.09 मिलियन मैट्रिक टन कोयले के भंडार का अनुमान है.
आरोप पत्र के अनुसार इस कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित करने के लिए झारखंड सरकार के उद्योग मंत्रालय ने किसी तरह की अनुशंसा नहीं की थी. इसके बावजूद तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु ने तीन जुलाई 2008 को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सि कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित करने की अनुशंसा की. सरकार की ओर से यह अनुशंसा विन्नी आयरन एंड स्टील का मालिकाना हक कोड़ा की करीबी समङो जानेवाले लोगों के नाम हस्तांतरित होने के बाद की.
कंपनी मालिकाना हक तुलसियान ग्रुप के पास होने तक की अवधि में कोल ब्लॉक आवंटन की अनुशंसा नहीं की गयी थी. कोड़ा के करीबी लोगों के पास कंपनी का मालिकाना हक हस्तांतरित होने के बाद कोल ब्लॉक आवंटन की अनुशंसा के क्रम में कंपनी की परिसंपत्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया.
विजय दर्डा व छह अन्य को अभियुक्त के तौर पर सम्मन
उधर, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामले में विशेष अदालत ने सीबीआइ की अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पांच अन्य को अभियुक्त के तौर पर सम्मन जारी किये.
अदालत ने दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी. सासमरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्रा लिमिटेड, इस कंपनी के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल और विजय दर्डा के पुत्र देवेंद्र दर्डा को भी मामले में अभियुक्त के रूप में सम्मन भेजा है.
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत इन अभियुक्तों को 20 अगस्त को हाजिर होने का सम्मन जारी किया है. इनके खिलाफ धारा 120बी (आपराधिक साजिश: 409) लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन: और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र ) के तहत इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था. अदालत ने कहा कि गुप्ता ने प्रथमदृष्टया आइपीसी की धारा 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) का भी उल्लंघन किया जबकि वैभव तुलसियान, जोशी और विसुल ने प्रथम दृष्टया आइपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी की.
जिन पर आरोप का गठन हुआ
मधु कोड़ा, पूर्व सीएम झारखंड
एके बसु, पूर्व मुख्य सचिव झारखंड
एचसी गुप्ता, पूर्व कोयला सचिव, भारत सरकार
विजय जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट
वैभव तुलस्यान, विन्नी आयरन स्टील के निदेशक
नवीन कुमार तुलस्यान, विन्नी आयरन एंड स्टील के शेयरधारक
बीबी सिंह, पूर्व खान निदेशक,झारखंड
बसंत भट्टाचार्य, तत्कालीन प्रशाखा पदा, झारखंड

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें