26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

मनी लाउंड्रिंग मामला : पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु की संपत्ति अब इडी के कब्जे में

एजुकेटिंग अथॉरिटी से हरी झंडी के बाद हुई कार्रवाई रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानुप्रताप की गुड़गांव स्थित अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है. एजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा भानुप्रताप की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को सही करार दिये जाने के बाद इडी ने यह कदम उठाया है. पूर्व […]

एजुकेटिंग अथॉरिटी से हरी झंडी के बाद हुई कार्रवाई
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानुप्रताप की गुड़गांव स्थित अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है. एजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा भानुप्रताप की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को सही करार दिये जाने के बाद इडी ने यह कदम उठाया है. पूर्व मंत्री फिलहाल मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में हैं.
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपों के मद्देनजर गुरुवार को सुबह करीब नौ बजे भानु प्रताप शाही की गुड़गांव स्थित संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की. इडी के अधिकारियों ने गुड़गांव के सुशांत लोक, बेसटेक सेंट्रल स्क्वायर, ‘ब्लॉक-जी’ के फेज-टू स्थित व्यावसायिक भवन संख्या 204 और 205 को अपने कब्जे में लिया. पूर्व मंत्री ने वर्ष 2008-09 में यह संपत्ति 1.37 करोड़ रुपये में खरीदी थी.
पूर्व मंत्री ने इसे किराये पर दे रखा था. इडी ने किरायेदार से भवन खाली कराने के बाद इसे ‘सील’ कर अपने कब्जे में ले लिया. गुड़गांव के ही बेसटेक साइबर पार्क स्थित व्यावसायिक भवन संख्या 811 और 812 को भी इडी ने अपने कब्जे में ले लिया. इस संपत्ति की खरीद भी वर्ष 2008-09 में एक करोड़ रुपये में की गयी थी. ये दोनों व्यावसायिक भवन खाली थे. इसलिए इडी के अधिकारियों ने इसे सील कर कब्जा किया.
अथॉरिटी में हुई सुनवाई, कार्रवाई को सही ठहराया : इडी ने पूर्व मंत्री की इस संपत्ति को जब्त (अटैच) करने से संबंधित आदेश 9/12/2013 को जारी किया था. इसके बाद दिल्ली स्थित एजुकेटिंग अथॉरिटी में इडी की इस कार्रवाई पर सुनवाई हुई. अथॉरिटी ने भानु प्रताप का पक्ष सुनने के बाद इडी की कार्रवाई को सही करार दिया. इसके बाद इडी ने इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की. पूर्व मंत्री आठ करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग के आरोपों में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें