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दुष्कर्म मामले में सश्रम कारावास

लगाया गया 20 हजार रुपये का अर्थदंड जहानाबाद नगर : अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में घोसी थाना क्षेत्र के डूमरी निवासी उदय पासवान को एडीजे-5 रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. न्यायाधीश ने अभियुक्त […]

लगाया गया 20 हजार रुपये का अर्थदंड

जहानाबाद नगर : अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में घोसी थाना क्षेत्र के डूमरी निवासी उदय पासवान को एडीजे-5 रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 366 एवं 376 के तहत दोषी पाते हुए दोनों धाराओं में दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश भी न्यायाधीश ने दिया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में एपीपी विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि घोसी थाना कांड संख्या 98/2013 पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी. इसमें उसने आरोप लगाया था कि 18 मई 2013 को वह अपने घर से दिन में घोसी बाजार खरीदारी करने गयी थी. इसी का लाभ उठाकर अभियुक्त उदय पासवान ने उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर अपहरण कर लिया. जब वह बाजार से घर वापस आयी तब अपनी बेटी को घर में नहीं पाया.
खोजबीन करने पर लोगों ने बताया कि उदय पासवान उसकी बेटी को ले गया है. बाद में उसकी बेटी बरामद होने पर बताया कि शादी का झांसा देकर उदय पासवान उसे अपहरण करके ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. इस कांड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनायी.

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