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राजस्व कर्मचारी पर प्राथमिकी

कार्रवाई. सरकारी अभिलेख व दस्तावेज में छेड़छाड़ का आरोप भूमि विवाद को लेकर जांच के दौरान सरकारी अभिलेख व दस्तावेज में छेड़छाड़ करने को लेकर फतेहपुर के दो तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. खैरा : प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर निवासी उमा देवी के परिवाद पत्र की जांच के दौरान सरकारी अभिलेख व […]

कार्रवाई. सरकारी अभिलेख व दस्तावेज में छेड़छाड़ का आरोप

भूमि विवाद को लेकर जांच के दौरान सरकारी अभिलेख व दस्तावेज में छेड़छाड़ करने को लेकर फतेहपुर के दो तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी.
खैरा : प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर निवासी उमा देवी के परिवाद पत्र की जांच के दौरान सरकारी अभिलेख व दस्तावेज में छेड़छाड़ करने को लेकर फतेहपुर के दो तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जानकारी के अनुसार उमा के परिवाद पर संज्ञान लेते हुए बीते 17 मई को जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार फतेहपुर गांव की पंजी दो की गहन जांच करने का आदेश दिया गया था. जिस दौरान उक्त दोनों कर्मचारियों पर सरकारी अभिलेख से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. बताते चलें कि उक्त गांव में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद चल रहा है. जिसमें एक पक्ष की उमा देवी ने परिवाद दायर कर जिला पदाधिकारी से जांच करने की मांग की थी.
थाना में दी अपने आवेदन में अंचलाधिकारी श्रीनिवास ने लिखा है कि फतेहपुर के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी मधुसूदन मंडल व अवधेश कुमार दुबे ने उक्त मामले में तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया है. जिस कारण प्रश्नगत जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गयी. प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त दोनों ही राजस्व कर्मचारी ने स्थलीय जांच नहीं किया है और सरकारी अभिलेख एवं दस्तावेज में छेड़छाड़ भी किया है.जो विधिसम्मत नहीं है.अंचलाधिकारी निवास ने आगे लिखा है कि उक्त दोनों ही कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए और जांचोपरांत दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए.बताते चलें कि फतेहपुर गांव में जमाबंदी नंबर 635 जो कारू खान के नाम से कायम है.उक्त जमाबंदी पंजी के विवरण में खाता 138 खसरा 87 रकबा 0.47 डिसमिल, खाता 9 खसरा 345 रकबा 0.08 डिसमिल, खाता 09 खसरा 719 रकबा 0.33 1/2 डिसमिल कुल रकवा 0.80 1/2 डिसमिल कायम है.इस जमाबंदी पंजी के परिवर्तन के प्राधिकार में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार दुबे द्वारा लिखा गया है कि पुरानी जमाबंदी 409/393 के फट जाने के कारण नयी जमाबंदी 653 पर चढ़ाया गया है.जबकि इस जमाबंदी को लाने से पूर्व अवधेश कुमार दुबे बिना सक्षम प्राधिकार से बिना आदेश प्राप्त किए नया जमाबंदी सृजित किया है.जो विधि सम्मत नहीं है और यह इंगित करता है कि उक्त दोनों कर्मचारियों ने सरकारी दस्तावेज व अभिलेखों से छेड़छाड़ की है.इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा इसकी छानबीन करने में जुट गई है.

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