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GST की पाठशाला में ऐसे समझें टैक्स का गणित : स्मार्टफोन, सीमेंट और मेडिकल डिवाइस सस्ते होने के आसार अधिक

नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की ओर से अभी हाल ही में तय की गयी चीजों की नयी दरों को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रम सा बना हुआ है. लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि देश में आगामी एक जुलाई से GST के लागू होने […]

नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की ओर से अभी हाल ही में तय की गयी चीजों की नयी दरों को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रम सा बना हुआ है. लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि देश में आगामी एक जुलाई से GST के लागू होने के बाद किस वस्तु पर कितना टैक्स देना पड़ेगा. जैसा कि जीएसटी परिषद की ओर से वस्तुओं की दरों को तय करने के बाद शुरुआती रुझान में जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार, कम जीएसटी दर का फायदा लोगों स्मार्टफोन, मेडिकल डिवाइसेज और सीमेंट जैसे उत्पादों में अधिक मिलेगा. इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स का पूरा गणित तैयार किया है.

इस खबर को भी पढ़िये : जीएसटी में 20 नहीं, एक तरह का लगेगा टैक्स

केंद्र सरकार की ओर से तैयार जीएसटी के गणित में यह बताया गया है कि कैसे जीएसटी के तहत अप्रत्यक्ष कर के बोझ में कमी आयेगी. जीएसटी काउंसिल द्वारा सेवा और वस्तु उत्पाद के क्षेत्र में कर की दर तय किये जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह विश्लेषण किया है. इसके साथ ही, सरकार कंपनियों और कारोबारियों को यह चेतावनी दे चुकी है कि यदि जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी की व्यवस्था के तहत कम दर वाली चीजों पर ग्राहकों तक लाभ नहीं पहुंचा, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. ज्यादा जरूरी न हो, तो एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेने से बचें.

मनोज खेतान : मैं एक इंडीविजुअल हूं. मेरे दो फर्म हैं. एक के पास टिन और सर्विस टैक्स कंपोनेंट हैं और दूसरे के पास सिर्फ सर्विस टैक्स कंपोनेंट. जीएसटी में माइग्रेट करने के लिए मुझे बताया गया कि जिसके पास वैट नंबर है, सिर्फ वही माइग्रेट कर सकता है. मेरे सवाल हैं…

  • मैं दूसरी फर्म को कैसे माइग्रेट कर सकता हूं, क्योंकि जीएसटी पोर्टल में मैसेज दिख रहा है कि मेरा पैन माइग्रेट हो चुका है.
  • चूंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं. मेरे दूसरे फर्म को प्रोविजनल जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा?
  • मेरे मामले में जीएसटी कैसे काम करेगा?

जवाब : वर्तमान जीएसटी एक्ट के अनुसार एक राज्य में एक पैन नंबर पर एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा. हां, अन्य बिजनेस के लिए दूसरा रजिस्ट्रेशन मिल सकता है. माइग्रेशन के लिए प्रावधान है कि वैट एक्ट, फाइनेंस एक्ट 1994 (सर्विस टैक्स), सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अंदर अलग-अलग रजिस्ट्रेशन नंबर का डिटेल जानकारी उपलब्ध कराएं. आपके मामले में, आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा. अगर आप यह साबित कर पाते हैं कि आपका दोनों बिजनेस वर्टिकल एक दूसरे से अलग है, तो अापको अलग-अलग रजिस्ट्रेशन मिलेगा. मेरा सुझाव है कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी न हो, तो एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेने से बचें.

सवाल : फ्रिज, एसी और वाशिंग मशीन पर कितना जीएसटी है?
– रूपेश

जवाब : फ्रिज, एसी और वाशिंग मशीन(घरेलू इस्तेमाल वाला) पर 28 प्रतिशत जीएसटी देय है.

सवाल : मैं अपनी दुकान में स्टोन चिप्स और सीमेंट ब्रिक्स बेचता हूं. इन पर कितना जीएसटी देय है?
-ostcc2012@gmail.com

जवाब : सैंड लाइम ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स पर 12 प्रतिशत जीएसटी देय है. बालू पर पांच प्रतिशत जीएसटी देय है. पोर्टलैंड सीमेंट, एलुमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी देय है.

नोट : यदि जीएसटी से जुड़ी कोई जिज्ञासा या सवाल आपके मन में हो, तो आप हमें बताएं. हमारे एक्सपर्ट अरविंद मोदी, चार्टर्ड एकाउंटेंट आपके सवालों का जवाब देंगे.

हमें इ-मेल करें – centraldesk.ran@prabhatkhabar.in या इस पते पर लिखें – सेंट्रल डेस्क, प्रभात खबर, 15-पी, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची.

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