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Friday, March 29, 2024

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Relief : #GST Return File करने की आखिरी तारीख पांच दिन बढ़ी

नयी दिल्ली : सरकार ने जीएसटी के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है. रिटर्न भरने की अंतिम तिथि जो पहले 20 अगस्त तय की गयी थी, अब उसे आगे बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया है. जीएसटी क्रियान्वयन समिति द्वारा शनिवार को जारी किये […]

नयी दिल्ली : सरकार ने जीएसटी के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है. रिटर्न भरने की अंतिम तिथि जो पहले 20 अगस्त तय की गयी थी, अब उसे आगे बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया है.

जीएसटी क्रियान्वयन समिति द्वारा शनिवार को जारी किये गये बयान के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित राज्यों और जम्मू-कश्मीर ने इस तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया था. इसके अलावा, टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने भी जीएसटी के लिए भरे जाने वाले पहले रिटर्न की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी.

जीएसटी के तहत इस महीने की 20 तारीख तक Form 3B भरने के साथ ही इसी तारीख तक करदाताओं को बैंकों में कर भी जमा कराना है. समिति द्वारा जारी किये गये बयान में कहा कि अब जुलाई महीने के लिए जीएसटी कर जमा करने और रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त कर दी गयी है.

जो टैक्सपेयर्स ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हेें भी 25 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा. जो टैक्सपेयर्स इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 28 अगस्त तक Trans 1 Form भरना होगा.

इस बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी की जायेगी. इस बीच खुदरा कारोबारियों के शीर्ष संगठन कैट ने यहां जारी बयान में कहा कि जीएसटीएन पोर्टल काम नहीं कर रहा है इसलिए रिटर्न भरने में मुश्किलें पेश आ रही हैं. उसने भी इसके मद्देनजर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी. इसके अलावा, बैंकों को भी जीएसटी कर जमा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

यहां जानना गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने जून महीने में कारोबारियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा को मंजूरी दी थी.

बताते चलें कि जीएसटीआर-1 के तहत कारोबारी को अपनी बिक्री का ब्यौरा देना होता है. जीएसटीआर-2 के तहत कारोबारियों को खरीद का ब्यौरा देना होता है और जीएसटीआर -3 के तहत कारोबारियों को कंपोजिट डिटेल देनी होती है.

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