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समुद्री नाविकों को मिली बड़ी राहत, विदेश से अर्जित आय पर अब नहीं लगेगा टैक्स

मुंबई : सरकार ने समुद्री नाविकों को बहुत बड़ी राहत मिली है और वह यह कि अब प्रवासी समुद्री नाविकों को विदेश जा रहे जहाज पर भारत के बाहर दी गयी सेवाओं से प्राप्त आय पर टैक्स नहीं लगेगा. जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, विदेश जा रहे जहाज (भारतीय या विदेशी झंडे लगे) पर […]

मुंबई : सरकार ने समुद्री नाविकों को बहुत बड़ी राहत मिली है और वह यह कि अब प्रवासी समुद्री नाविकों को विदेश जा रहे जहाज पर भारत के बाहर दी गयी सेवाओं से प्राप्त आय पर टैक्स नहीं लगेगा. जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, विदेश जा रहे जहाज (भारतीय या विदेशी झंडे लगे) पर भारत के बाहर दी गयी सेवाओं के लिए प्रवासी समुद्री नाविकों को प्राप्त आय कुल आय में केवल इस आधार पर शामिल नहीं होगी कि उक्त राशि समुद्री नाविक ने भारतीय बैंक के एनआरआई खाते में डाली है.

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जारी सरकारी बयान के अनुसार, यूनियनों के ज्ञापन को देखने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 11 अप्रैल को परिपत्र जारी किया था. इसमें 26 अप्रैल को संशोधन किया गया. पूर्व में आयकर प्राधिकरण ने व्यवस्था दी थी कि प्रवासी समुद्री नाविकों की आय जो सीधे भारत में एनआरआई खाते में आती है, कर के दायरे में आयेगी. उसके बाद यूनियनों ने इसके खिलाफ ज्ञापन दिया था.

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