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अभियोजन पक्ष की बहस समाप्त आरोपित की ओर से होगी बहस

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 12 दिसंबर तक सुनाया जाना है निर्णय दरभंगा : बहेड़ी के दोहरे इंजीनियर हत्या कांड में अभियोजन ने बुधवार को अपना बहस समाप्त किया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में चल रहे इस मामले में वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काराधीन अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए […]

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 12 दिसंबर तक सुनाया जाना है निर्णय
दरभंगा : बहेड़ी के दोहरे इंजीनियर हत्या कांड में अभियोजन ने बुधवार को अपना बहस समाप्त किया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में चल रहे इस मामले में वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काराधीन अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बहस पूर्ण किया.
इंजीनियर हत्या कांड में दरभंगा कारा में बंद आरोपित संतोष झा, मुकेश पाठक, सुबोध दूबे, निकेश दूबे, संजय लाल देव, अंचल झा, विकास झा, टुन्ना झा की उपस्थिति व्यवहार न्यायालय के वीडीओ कॉन्फ्रेंसिंग रुम से पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में उपस्थित मानकर बहस हुआ.
जानकारी के अनुसार मामले में चल रहे सत्र वाद सं. 146/17 में अब आरोपितों की ओर से बहस होगी. विदित हो कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस मामले में 12 दिसम्बर तक निर्णय कर देना है. विदित हो कि 26 दिसंबर 2015 को बहेड़ी के शिवराम में रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने अत्याधुनिक हथियारों से गोली की बौछार कर दिनदहाड़े सड़क निर्माण कंपनी के दो अभियंता मुकेश कुमार सिंह और ब्रजेश कुमार की हत्या कर कर दी थी. इस घटना के बावत प्राथमिकी बहेड़ी थाना में काण्ड सं. 270/15 दर्ज हुई. पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस जघन्य हत्याकांड की सुनवाई प्रतिदिन चल रही है.

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