33.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

पूर्व क्षेत्रीय निदेशक को मिली तीन साल की सजा

पटना : सीबीआइ तीन की विशेष अदालत ने बहुचर्चित करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले के एक मामले में पशुपालन विभाग के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक सीताराम सिंह समेत तीन लोगों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 420, 120 बी, 467, 468 […]

पटना : सीबीआइ तीन की विशेष अदालत ने बहुचर्चित करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले के एक मामले में पशुपालन विभाग के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक सीताराम सिंह समेत तीन लोगों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 420, 120 बी, 467, 468 व पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा दी गयी. उक्त घोटाला वर्ष 1995-96 के दौरान किया गया था.
इस दौरान अभियुक्तों ने दवा व्यवसायी और बजट अधिकारी के साथ मिल कर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत दवा खरीद के लिए फर्जी स्वीकृति आदेश और फर्जी विपत्रों के आधार पर करीब तीन लाख रुपये का घोटाला किया था. इसमें अभियुक्तों ने संबंधित डॉक्टरों को दवा की आपूर्ति कम करके अधिक रिसीविंग का बिल बनाया था. मामले की सुनवाई कर रहे ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश देवराज मणि त्रिपाठी ने पशुपालन विभाग में पूर्णिया के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक सीताराम सिंह, पशुपालन अधिकारी नागेंद्र साह व लेखापाल चंद्रशेखर प्रसाद को भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में शनिवार को ही दोषी पाने के बाद जमानत रद्द कर जेल भेज दिया था. यह मामला पूर्णिया के खजांची हाट थाने में एक फरवरी, 1996 को दर्ज किया गया था. बाद में सीबीआइ ने 9 अप्रैल, 1996 को टेकओवर किया.
गौरतलब है कि चारा घोटाले का एक अन्य मामला सीबीआइ तीन की अदालत में लंबित है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, डॉ जगन्नाथ मिश्रा समेत 32 लोग अभियुक्त हैं. उक्त मामले में गवाही चल रही है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें