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रिनपास मामले में सुनवाई, कोर्ट ने कहा उन लोक सेवकों के नाम बतायें, जो दस्तावेज देने में कर रहे हैं आनाकानी

रांची: एसीबी के विशेष न्यायाधीश आशुतोष दुबे की अदालत में गुरुवार को रिनपास मामले की सुनवाई हुई. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह, हेमलाल मुर्मू, रिनपास के पूर्व निदेशक डॉ अमूल रंजन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी. तीनों रिनपास में अवैध ढंग से हुई नियुक्ति, प्रोन्नति व वित्तीय अनियमितता के मामले में […]

रांची: एसीबी के विशेष न्यायाधीश आशुतोष दुबे की अदालत में गुरुवार को रिनपास मामले की सुनवाई हुई. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह, हेमलाल मुर्मू, रिनपास के पूर्व निदेशक डॉ अमूल रंजन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी. तीनों रिनपास में अवैध ढंग से हुई नियुक्ति, प्रोन्नति व वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोपी हैं.

इस दौरान रिनपास के प्रभारी निदेशक सुभाष मुर्मू एवं मामले के जांच अधिकारी केके झा भी सशरीर उपस्थित थे. इन दोनों को पिछली तारीख में अदालत ने तलब किया था. अदालत में सुभाष मुर्मू ने कहा कि मामले में जो भी नामजद आरोपी हैं, ज्यादातर दस्तावेज उन्हीं के पास हैं. इस वजह से दस्तावेज उपलब्ध कराने में दिक्कत आ रही है. इस पर कोर्ट ने एसीबी को उन लोक सेवकों के नाम बताने को कहा, जो दस्तावेज देने में आनाकानी कर रहे हैं.


अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 अप्रैल निर्धारित की है. गौरतलब है कि डॉ अमूल रंजन सिंह को रिनपास के निदेशक का प्रभार गलत तरीके से दिया गया. डॉ सिंह इस पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रखते थे. वर्ष 2010 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू ने पीतपत्र पर डॉ अमूल रंजन को रिनपास का प्रभारी निदेशक बनाये जाने की अनुमति दी थी. वर्ष 2013 में तत्कालीन सरकार ने उन्हें हटा दिया. निदेशक पद के लिए वेकेंसी निकाली गयी, लेकिन कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की बात कही गयी. फिर तत्कालीन विभागीय प्रधान सचिव बीके त्रिपाठी की अनुशंसा पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने डॉ अमूल रंजन को 2014 में रिनपास का प्रभारी निदेशक बनाने की अनुमति दे दी. इस मामले में एसीबी थाना में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी.

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