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अपोलो पर 30 लाख जुर्माना

कोलकाता: वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिश्मेंट रेगुलेटरी कमीशन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. कमीशन ने अपोलो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल के तीन चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही के मामले में प्रबंधन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. चिकित्सकीय लापरवाही के पहले मामले में कमीशन ने अपना फैसला सुनाया है. इसके साथ ही कमीशन […]

कोलकाता: वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिश्मेंट रेगुलेटरी कमीशन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. कमीशन ने अपोलो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल के तीन चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही के मामले में प्रबंधन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. चिकित्सकीय लापरवाही के पहले मामले में कमीशन ने अपना फैसला सुनाया है. इसके साथ ही कमीशन ने वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल को यह निर्देश दिया है कि वह इस मामले में उक्त दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
कमीशन की बेवसाइट पर इसकी जानकारी दी गयी है.
क्या है मामला : चार माह की बच्ची कुहेली चक्रवर्ती को मल त्याग करने में समस्या की शिकायत पर क्लोनोस्कॉपी के लिए अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था. जांच के लिए उसे सियालदह इएसआइ अस्पताल से यहां रेफर किया गया था. स्वस्थ होने के वजाय गलत चिकित्सका के कारण बच्ची की मौत हो गयी. कुहेली के पिता अभिजीत चक्रवर्ती के अनुसार गत 15 अप्रैल को उनकी बेटी को उक्त जांच के लिए अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया. इसी दिन जांच भी की जानी थी.

श्री चक्रवर्ती ने बताया कि इस जांच के लिए उसे पहले दिन शाम के सात बजे तक भूखा रखा गया. बाद में बताया गया कि डॉक्टर नहीं होने के कारण आज जांच नहीं की जायेगी. अगले दिन फिर सुबह के नौ बजे से शाम के सात बजे तक भूखा रखा गया. उस दिन भी जांच नहीं हुई. अगले दिन क्लोनोस्कॉपी हुई. जांच के लिए बच्ची को बेहोश करने के लिए एनेस्थिसिया दिया जाना था. ठीक से भोजन न मिलने के कारण वह एनेस्थिसिया के डोज को नहीं झेल सकी और हृदयाघात के कारण उसकी मौत हुई. इस मामले में कुहेली के माता पिता ने कमीशन से शिकायत की थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमीशन ने इस मामले में यह फैसला सुनाया है. चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों की जांच के लिए सीएम ममता बनर्जी ने उक्त कमीशन का गठन किया था. गठन के बाद कमीशन का यह पहला मामला है.

ऐसे देना होगा जुर्माने की रकम: कमीशन ने जुर्माने की रकम को दो किस्तों में भुगतान करने का निर्देश दिया है. पहली किस्त में अस्पताल प्रबंधन को पीड़ित परिजन को शुक्रवार से एक सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. अगले तीन सप्ताह के अंदर शेष 20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर प्रबंधन को 9 फीसदी ब्याज भी देना पड़ेगा.
इन तीन डॉक्टरों को कमीशन ने बताया दोषी: अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ महेश गोयनका, डॉ वैशाली राय श्रीवास्तव और डॉ संजय महाबार को दोषी बताया गया है. कमीशन ने स्टेट मेडिकल काउंसिल को इन तीनों चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.हम कमीशन का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले से हम एकमत नहीं. कमीशन के इस फैसले के खिलाफ उच्च अथॉरिटी से अपील करेंगे.
राणा गुप्ता, सीईओ, अपोलो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल
पैसे से हम अपनी बच्ची को नहीं तोल सकते. गलत चिकित्सका की वजह से मेरी बच्ची की मौत हुई.
अभिजीत चक्रवर्ती, कुहेली के पिता.

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