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सुब्रत रॉय की पैरोल 24 अक्तूबर तक बढ़ायी गयी, दो सौ करोड़ जमा करने का निर्देश

नयी दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल सुप्रीम कोर्ट ने आज 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने राय से यह भी पूछा कि आप बतायें कि कैसे सेबी को 12000 करोड़ रूपये वापस करेंगे और इसके लिए आपके पास क्या योजना है. सहारा प्रमुख की पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ाने का […]

नयी दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल सुप्रीम कोर्ट ने आज 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने राय से यह भी पूछा कि आप बतायें कि कैसे सेबी को 12000 करोड़ रूपये वापस करेंगे और इसके लिए आपके पास क्या योजना है. सहारा प्रमुख की पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि वे 200 करोड़ रूपये तय समय सीमा के अंदर जमा कर दें. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी उन्हें राहत देते हुए 30 सितंबर तक की मोहलत दी थी. आज इन मामले में फिर सुनवाई हुई.

पिछली बार सहारा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने जब मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है, तो न्यायाधीश काफी नाराज़ हो गए. पीठ ने कहा, "अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सुनी जाएं, तो पहले आप जेल जाइए… हमें यह मत बताइए कि हमें क्या करना है… सभी अंतरिम व्यवस्था रद्द की जाती हैं… सभी को हिरासत में लिए जाने का निर्देश दिया जाता है…" पीठ में न्यायाधीश एआर दवे और न्यायाधीश एके सीकरी भी शामिल हैं.
सुब्रत राय को इस साल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शमिल होने के लिए 6 मई को पैरोल मिली थी. उनकी मां की 5 मई को देहांत हो गया था. इस पैरोल को 200 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पर 11 मई को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया. सहारा प्रमुख को दो अन्य निदेशकों दुबे और रॉय चौधरी के साथ 4 मार्च 2014 को जेल भेजा गया था. क्योंकि उन्होंने निवेशकों के 17,600 करोड़ रुपये 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के साल 2012 में दिए गए आदेश की अवहेलना की थी. अब वो पैरोल पर बाहर हैं.

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