नयी दिल्ली : नागरिक सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना हासिल करने के लिए शुल्क भुगतान करने में रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘आवेदक अपने रपे कार्ड का इस्तेमाल कर निर्धारित आरटीआई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.’
ऑनलाइन माध्यम से सूचना हासिल करने के अधिकार का इस्तेमाल करने में लोगों की मदद के लिए 2013 में एक पोर्टल – rtionline.gov.in शुरू किया गया. सूचना हासिल करने वाले व्यक्ति को एसबीआई और इसके सहयोगी बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सूचना की लागत के तौर पर 10 रुपये का शुल्क जमा करने की अनुमति है.