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डिप्टी मेयर के चुनाव पर रोक नहीं

पटना: पटना हाइकोर्ट ने पटना नगर निगम के उप महापौर रूप नारायण मेहता द्वारा द्वारा दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए 30 नवंबर को होनेवाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 30 नवंबर तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है, जिससे […]

पटना: पटना हाइकोर्ट ने पटना नगर निगम के उप महापौर रूप नारायण मेहता द्वारा द्वारा दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए 30 नवंबर को होनेवाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 30 नवंबर तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है, जिससे कि मामले की सुनवाई एक दिसंबर को हो सके.
कोर्ट ने कहा कि पटना के उप महापौर के होनेवाले चुनाव के बाद हाइकोर्ट का आनेवाला फैसला चुनाव पर प्रभावी होगा. न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई की. उप महापौर की याचिका में कहा गया था कि उन्हें लगातार तीन स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक में भाग न लेने के कारण नोटिस जारी की गयी थी. पिछली सुनवाई में याचिका कर्ता को सक्षम प्राधिकार मे जाने को कहा गया था. विभाग मामले की सुनवाई करते हुए अपका फैसला पूर्ववत रखा. सक्षम प्राधिकार द्वारा दिये गये निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट की शरण ली है.

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