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इ-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, रिक्शा के निबंधन की हुई शुरुआत दौड़ने लगा रजिस्टर्ड इ-रिक्शा

पटना: शहर में जितने भी बैट्री चालित रिक्शे हैं, उन सभी का परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन करेगा. हरेक रिक्शा चालक को इसके लिए परिवहन कार्यालय के दफ्तर आना होगा. यदि निबंधन नहीं कराया जा सका तो फिर सभी ऐसे रिक्शे अवैध घोषित कर दिये जायेंगे. इन्हें अभियान के दौरान परिवहन विभाग कभी भी जब्त कर सकता […]

पटना: शहर में जितने भी बैट्री चालित रिक्शे हैं, उन सभी का परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन करेगा. हरेक रिक्शा चालक को इसके लिए परिवहन कार्यालय के दफ्तर आना होगा. यदि निबंधन नहीं कराया जा सका तो फिर सभी ऐसे रिक्शे अवैध घोषित कर दिये जायेंगे. इन्हें अभियान के दौरान परिवहन विभाग कभी भी जब्त कर सकता है. परिवहन कार्यालय की ओर से निबंधन के लिए सभी इ-रिक्शा चालकों से आवेदन मांगे गये हैं. इसी सप्ताह से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है.
जिला परिवहन कार्यालय में बाढ़ निवासी राकेश कुमार ने मैक्सी इ-रिक्शा का पंजीकरण कराया. गणपति इको वेंचर्स प्रा लि से खरीदे गये रिक्शे का बाढ़ निवासी राकेश कु सिंह ने निबंधन कराया. वाहन का दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसके बाद आरटीओ से निबंधन संख्या बीआर 01- 4822 जारी किया गया.
इ-रिक्शा की संख्या की नहीं है जानकारी
निबंधन नहीं होने के कारण परिवहन कार्यालय को इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि राजधानी में कितने इ-रिक्शा संचालित हो रहे हैं. संख्या की जानकारी नहीं होने के कारण जहां भ्रम हो रहा था. परिवहन विभाग को टैक्स नहीं मिल पा रहा था. साथ ही बगैर सूचना के इ-रिक्शा चलने से ट्रैफिक की समस्या भी हो जा रही थी. इसी को देखते हुए पिछले दिनों ट्रैफिक एसपी ने अशोक राजपथ पर एक छोर से इ-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. इन सभी गाड़ियों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था. परिवहन विभाग के निर्देश बाद सभी ई-रिक्शा को निबंधित करने का फैसला लिया गया है.
रिटेल इन्वाइस का सात प्रतिशत लगेगा टैक्स
विभाग की ओर से टैक्स का वही शिडय़ूल रखा है जो अन्य व्यावसायिक वाहनों का होता है. यानी इ-रिक्शा की जितना खरीद मूल्य होगा, उसका सात प्रतिशत टैक्स के रूप में लिया जायेगा. बाजार मूल्य के मुताबिक इ-रिक्शा की कीमत 70 हजार से सवा लाख रुपये आती है. यानी टैक्स के तौर पर हरेक इ-रिक्शा से 5 हजार से लेकर साढ़े आठ हजार रुपये तक प्राप्त हो सकते हैं.
केंद्र की नयी नियमावली के तहत रजिस्ट्रेशन
केंद्र सरकार की नयी नियमावली के तहत कोई भी इ रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर यातायात के लिए योग्य नहीं है. इसका पालन करते हुए पंजीकरण शुरू किया गया है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मैक्सी इ-रिक्शा को केंद्र सरकार के अधिकृत एजेंसी सीआइआरटी से फिटनेस प्रमाण पत्र मिला और इसके आलोक में राज्य परिवहन आयुक्त बिहार द्वारा 10 जून को इ-रिक्शा के पंजीकरण के लिए सभी डीटीओ को आदेश निर्गत किया गया था. इसका अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है.

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