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कैंप लगा कर होगा दाखिल-खारिज

अनावश्यक विलंब को माना जायेगा भ्रष्टाचार कुलभूषण पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दाखिल-खारिज के लिए अब पंचायत से अंचलों तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है. लोक सेवा अधिकार कानून लागू होने के बावजूद निर्धारित समयसीमा में दाखिल-खारिज नहीं होने और बिना कारण आवेदनों को खारिज करने की बढ़ती शिकायतों […]

अनावश्यक विलंब को माना जायेगा भ्रष्टाचार
कुलभूषण
पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दाखिल-खारिज के लिए अब पंचायत से अंचलों तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है. लोक सेवा अधिकार कानून लागू होने के बावजूद निर्धारित समयसीमा में दाखिल-खारिज नहीं होने और बिना कारण आवेदनों को खारिज करने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर विभाग ने यह कदम उठाया है. ये शिविर हर पांच पंचायतों पर लगाये जायेंगे.
इसके अलावा सभी अंचलों में महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को शिविर लगेंगे. विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने सभी
समाहर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे शिविर के आयोजन के लिए अंचलवार कैलेंडर बना कर विभाग कीवेबसाइट पर जल्द अपलोड करें. प्रधान सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि जहां पहली बार शिविर का आयोजन किया जायेगा, वहां 15 दिन बाद दोबारा विर का आयोजन करें. दाखिल-खारिज में अनावश्यक विलंब को भ्रष्टाचार मान कर संबंधित कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई का की जाये.
दाखिल-खारिज के बाद रसीद काटने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि शिविर का वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देते हुए. उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अधिकारी वीडियोग्राफी का निरीक्षण करेंगे.
विभागीय प्रधान सचिव व्यास जी ने निर्देश में कहा है कि लोक सेवा के अधिकार के बावजूद बिना प्रक्रिया को अपनाये आवेदन को अस्वीकृत करने की शिकायत मिल रही है. इसके कारण दाखिल-खारिज के लिए आवेदनों को अस्वीकृत होने की संख्या में तेजी आयी है. कई ऐसे मामले भी मिले हैं, जहां दाखिल-खारिज के बावजूद जमीन की रसीद नहीं काटी जाती है. दाखिल-खारिज मामले में इस प्रकार की अनियमितता के कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहाहै. इसलिए हर हाल में शिविर का आयोजन कर दाखिल-खारिज के आवेदन का निष्पादन किया जाये.
आरटीपीएस : निर्धारित समयसीमा के बाद एक लाख आवेदन लंबित
विभाग को बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं कि आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन देने के बावजूद बिना कारण के दाखिल-खारिज के आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है. इसके कारण निर्धारित अवधि (21 दिन)के बाद सभी जिलों में लगभग एक लाख से अधिक दाखिल-खारिज के आवेदनों को लंबित रखा गया है. इतनी बड़ी संख्या में दाखिल-खारिज के आवेदन लंबित होने की सूचना विभाग को बिहार प्रशासनिक मिशन के माध्यम से भी समय-समय पर दिया जा रहा है. दाखिल-खारिज की बढ़ती समस्या के बाद विभाग ने सभी समाहर्ता को शिविर लगाने का निर्देश दिया है और कहा है कि दाखिल-खारिज के त्वरित निष्पादन के लिए कई बार पत्र दिया गया है. इसके बावजूद निष्पादन में अनियमितता, शिथिलता और विलंब से कार्रवाई की शिकायतें मिल रही हैं.
जब पदाधिकारी और कर्मचारी पंचायत स्तर तक जायेंगे, तो लोगों के लिए इस तरह के काम आसान होगा. पंचायतों में शिविर के आयोजन से समस्या का समाधान होगा. विभाग का मकसद है कि सरकार जनता तक जाये. शिविर के लिए अंचलवार कैलेंडर तैयार करने के कार्य की समीक्षा की जा रही है.
व्यासजी, प्रधान सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

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